वित्तीय सहायता |
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलने वाले शगुन में Rs. 21,000 की बढ़ोतरी की गई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और टपरिवास समुदाय की लड़कियों के विवाह के अवसर पर शगुन के तौर पर 10,1000 रुपए की राशि राज्य सरकार देगी।
- विधवा महिलाओं को बेटियों की शादी करने के लिए ₹46000 शादी से पहले दिए जाएंगे और शादी होने के 6 महीने के भीतर ₹5000 अलग से दिए जाएंगे l यानी कुल मिलाकर ₹51000 Haryana Vivaha Shagun Yojana के तहत दिए जाएंगे l
- ऐसी आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है या निराश्रित महिला, विधवा महिला, अनाथ और तलाकशुदा महिला को इस योजना के अंतर्गत ₹41000 दिए जाएंगे जिसमें से ₹36000 शादी से पहले और ₹5000 शादी के 6 महीने के भीतर ही आवेदक को दे दिए जाएंगे l
- बीपीएल परिवार, सामान्य / अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग परिवार में 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि और एक लाख रुपये से कम आय वाले परिवार को कुल ₹11000 की राशि दी जाएगी, जिसमें से ₹10000 शादी से पहले और ₹1000 शादी के बाद आवेदक को दिया जाएगा l
- खिलाड़ी महिलाओं को मिलने वाली राशि – खिलाड़ी महिलाओं को Haryana Kanyadan Yojana के तहत 31000 रुपए की राशि दी जाएगी l
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वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तें |
- आवेदक द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी जिसमें आवेदक द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से ना प्राप्त की है ना आने वाले समय में प्राप्त करेगा।
- संबंधित अधिकारी से विवाह का कार्ड और आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है l
- दूल्हा एवं दुल्हन कि स्वयं प्रमाणित आयु के प्रमाण की प्रतियां भी दावा फॉर्म के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- आवेदक के पास 1 वर्ष कि नियमित सदस्यता होनी चाहिए l
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नई अपडेट |
- सरकार के द्वारा पात्र नागरिको को प्रदान की जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा तपरोवास समुदाय के परिवारों को कन्यादान के रूप में 51 हजार रूपए की जगह अब 71 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
- इसी प्रकार इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों को प्रदान की जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मिलने वाली शगुन की राशि बढ़ाकर ₹31000 कर दिया गया है। जो कि पहले ₹11000 थी। इसमें से ₹28000 की राशि शादी पर कन्यादान के तौर पर एवं ₹3000 की राशि शादी के बाद पंजीकरण करवाने पर प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि अब दिव्यांगों को भी MMVSY योजना का लाभ दिया जाएगा l पहले दिव्यांगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता था, लेकिन सरकार के फैसले ऐसे दंपत्ति को भी फायदा मिल पाएगा जो दिव्यांग है l ऐसे दंपत्ति जो दोनों ही दिव्यांग है, उन्हें सरकार की तरफ से ₹51000 की राशि दी जाएगी l
- Haryana Vivaha Shagun Yojana के अंतर्गत ऐसे दंपत्ति को भी लाभ दिया जाएगा जिनमें से एक दिव्यांग है और एक सामान्य है, ऐसी जोड़ी को सरकार की तरफ से ₹31000 की राशि दी जाएगी l ऐसे दिव्यांग जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है, वहीं इस योजना का लाभ ले सकते हैं l
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उद्देश्य |
- जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य के जो लोग आर्थिक रूप से गरीब है पैसे न होने के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते । इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना को शुरू किया है ।
- इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस धनराशि के ज़रिये राज्य के लोग अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सकते है ।
- विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।
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